Pan Card: भारत के अंदर Pan Card बहुत ही ज्यादा जरूरी कागजात में से एक माना जाता है। Pan Card की सहायता से हम बहुत सारे फाइनेंशियल कामों को निपटा सकते हैं। आयकर विभाग की मानें तो स्थाई खाता संख्या एक अद्वितीय 10 अंकों की अल्फान्यूमैरिक संख्या मानी जाती है जो कि हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पैन कार्ड कितना जरूरी है यह जानते ही नहीं है। पैन कार्ड से संबंधित कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जिन्हें एक भारतीय के रूप में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इन जरूरी बातों को पैन कार्ड को लेकर एक बात बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखनी जरूरी हो जाती है।
भूलकर भी ना करें यह काम
जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत के अंदर लोगों को पैन कार्ड जारी कर दिए जाते हैं लेकिन किसी भी इंसान का सिर्फ एक ही पैन कार्ड दिया जाता है। कोई भी इंसान एक से ज्यादा पैन कार्ड या फिर मल्टीपल पैन कार्ड के साथ-साथ डुप्लीकेट पैन कार्ड भी नहीं रख पाता है। ऐसा किया जाता है तो उस शख्स को जुर्माना भरना पड़ता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पैन कार्ड में पैन नंबर जो भी होता है और कार्ड धारक का नाम और जन्मतिथि के साथ-साथ उसका फोटोग्राफ भी वहां पर रहता है।
उठाना पड़ेगा भारी जुर्माना
आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in की माने तो एक व्यक्ति एक से ज्यादा पेन कार्ड रखने की मंजूरी नहीं देता है। अगर कोई भी अपना पैन कार्ड आवंटित करवा लेता है तो वह दूसरा पैन कार्ड प्राप्त नहीं कर सकता है। ना ही उसके लिए आवेदन कर सकता है। इसीलिए उस शख्स पर एक से ज्यादा पेन कार्ड रखने पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के अनुसार उस व्यक्ति के ऊपर ₹10000 तक का जुर्माना हो सकता है।
इस तरह से कर सकते हैं जुर्माने से बचाव
लेकिन इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं। आयकर विभाग कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति को एक से ज्यादा पेन कार्ड आवंटित कर दिया जाता है तो उसे तुरंत ही अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर कर देना पड़ता है। इसीलिए किसी भी तरह से जुर्माने का कोई भी प्रावधान वहां पर लागू नहीं होता है।
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